29.7 C
Kota
Thursday, October 15, 2026
Home Kota News जानलेवा हमले पर मां-बेटे सहित तीन को 7 साल का कारावास

जानलेवा हमले पर मां-बेटे सहित तीन को 7 साल का कारावास

17 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया

criminal law
photo courtesy dreamstime.com/

-कृष्ण बलदेव हाडा –
कोटा। राजस्थान में कोटा की न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-3 अाज प्राणघातक हमले के पुराने मामले में महिला सहित तीन आरोपियों को सात साल का कठोर कारावास एवं 17 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार 21 सितंबर 2017 को फरियादी हरिओम केवट ने पुलिस थाना कुन्हाड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस दिन सुबह आठ बजे जब वह घर पर था,तभी घर के बाहर झगड़े की आवाज आई। वह घर के बाहर गया तो नितेश मीणा,जयराम केवट, उसके लड़के लोकेश व रिंकेश व जयराम की पत्नी सभी के हाथ में लोहे के पाइप व सरिया लेकर एक राय होकर उसकी पत्नी ममता व सावित्री व, मंजूबाई तथा उसकी मां रामदयाली बाई के साथ मारपीट कर रहे थे जिससे उनके सिर, हाथ-पैर में खून निकल आया।

इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान के पश्चात आरोपी बालिता निवासी जयराम पुत्र नंदलाल, लोकेश पुत्र जयराम, नितेश पुत्र रामस्वरूप , रिंकेश पुत्र जयराम एवं कांति बाई पत्नी जय राम के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात नितेश पुत्र रामस्वरूप ,रिंकेश पुत्र जयराम एवं कांति बाई पत्नी जय राम को 7-7 वर्ष का कठोर कारावास 17-17 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया मामले में जय राम पुत्र नंदलाल बालि‌ता, लोकेश पुत्र जयराम की मृत्यु होने पर कार्रवाई बंद कर दी।

Advertisement