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Thursday, October 15, 2026
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उद्धव ठाकरे गुट की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

-शिवसेना का नाम और पार्टी का चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ दायर याचिका

नई दिल्ली। अपनी पारिवारिक राजनीतिक जमीन बचाने के लिए संषर्षरत उद्धव ठाकरे गुट को एक और झटका लगा है। एकनाथ शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और पार्टी का चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया है। दूसरी ओर मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिवसेना का दफ्तर भी एकनाथ शिंदे गुट को आवंटित कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने शिव सेना के नाम और चुनाव चिन्ह के मामले में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इंकार करते हुए वकील से अगले दिन अर्जी दाखिल करने पर विचार करने की बात कही। शिवसेना की ओर से सीनियर वकील एएम सिंघवी पेश हुए थे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि जिस अर्जी पर तत्काल सुनवाई की मांग की जा रही है, वह लिस्ट में मेंशन नहीं है। इसके अन्य याचिकाओं के साथ लिस्ट में मेंशन होने के बाद सुनवाई पर विचार किया जाएगा.

इस बीच उद्धव ठाकरे गुट की अर्जी के जवाब में एकनाथ शिंदे ने भी कैविएट दाखिल की है। शिंदे गुट का कहना है कि उनका पक्ष सुने बिना शिवसेना के नाम और निशान को लेकर कोई फैसला ना दिया जाए।
शिव सेना का नाम और चुनाव चिन्ह जाने के साथ-साथ अब उद्वव गुट के हाथ से बाकी चीजें भी जा रही हैं. इसमें से एक महाराष्ट्र विधानसभा का शिवसेना का दफ्तर है, जिसे स्पीकर ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में दे दिया। एकनाथ शिंदे के समर्थक विधायकों ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात करके इसकी मांग की थी। इसके बाद स्पीकर ने यह फैसला लिया।

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