34.5 C
Kota
Thursday, October 15, 2026
Home Top News मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने को कहा

मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट जाने को कहा

नई दिल्ली। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में रविवार को गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इस चरण में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले में आप नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की खंडपीठ ने कहा कि श्री सिसोदिया के पास उच्च न्यायालय के समक्ष वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं। इस दौरान सीजेआई ने सख्त रुख अपनाते हुए पूछा कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की कि कोई घटना दिल्ली में हो रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे. सीजेआई ने कहा कि आपके सामने दिल्ली हाई कोर्ट का भी विकल्प है. उसे पहले आजमाना चाहिए।

Advertisement